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सिपाही भर्ती परीक्षा पर सुरक्षा का सख्त पहरा: बिहारशरीफ के 23 परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर दायरे में धारा 163 लागू, फोटोस्टेट दुकानें और साइबर कैफे भी रहेंगे बंद

नालंदा, 27 जून (अविनाश पांडेय) बिहार पुलिस दूरसंचार (वितंतु) एवं तकनीकी अराजपत्रित संवर्ग में सिपाही (प्रचालक) पद की भर्ती परीक्षा को पूरी तरह कदाचारमुक्त, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने के लिए नालंदा जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी है। केंद्रीय चयन पर्षद (सिपाही भर्ती) द्वारा रविवार, 28 जून 2026 को बिहारशरीफ अनुमंडल के 23 परीक्षा केंद्रों पर एक पाली में परीक्षा आयोजित की जाएगी। परीक्षा को लेकर प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम करते हुए सभी परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर दायरे में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 163 लागू कर दी है। अनुमंडल दंडाधिकारी किसलय श्रीवास्तव द्वारा जारी आदेश के अनुसार परीक्षा समाप्त होने तक किसी भी परीक्षा केंद्र के 500 मीटर के दायरे में पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने पर रोक रहेगी।

इसके अलावा हथियार, लाठी, भाला, गड़ासा अथवा किसी भी प्रकार के घातक हथियार और लाइसेंसी आग्नेयास्त्र लेकर चलने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अनधिकृत व्यक्तियों की आवाजाही भी नियंत्रित रहेगी, ताकि परीक्षा के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था उत्पन्न न हो सके।प्रशासन ने परीक्षार्थियों के लिए भी स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अभ्यर्थी केवल निर्धारित लेखन सामग्री ही परीक्षा केंद्र में ले जा सकेंगे। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, कैलकुलेटर अथवा अन्य किसी भी इलेक्ट्रॉनिक एवं आपत्तिजनक सामग्री के साथ परीक्षा केंद्र में प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। आदेश का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधि सम्मत कठोर कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा की निगरानी के लिए सभी 23 केंद्रों पर दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी तथा पर्याप्त संख्या में सशस्त्र पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके साथ ही गश्ती दल लगातार परीक्षा केंद्रों और आसपास के क्षेत्रों में भ्रमण कर कानून-व्यवस्था पर नजर रखेंगे।

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या कदाचार की कोशिश को तत्काल विफल किया जाएगा। जिला प्रशासन ने परीक्षा के दिन सुबह 9 बजे से परीक्षा समाप्त होने तक सभी परीक्षा केंद्रों के 500 मीटर के दायरे में स्थित फोटोस्टेट दुकानें, साइबर कैफे और कोचिंग संस्थानों को बंद रखने का आदेश दिया है। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों और लाउडस्पीकर के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा, ताकि परीक्षार्थियों को शांत वातावरण उपलब्ध कराया जा सके।हालांकि यह आदेश परीक्षा ड्यूटी में तैनात दंडाधिकारियों, पुलिसकर्मियों, शवयात्रा तथा ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो बिना लाठी के चलने में असमर्थ हैं। जिला प्रशासन ने सभी अभ्यर्थियों, अभिभावकों और आम नागरिकों से अपील की है कि वे जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें तथा परीक्षा को निष्पक्ष और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने में प्रशासन का सहयोग करें।

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