बक्सर, 29 अक्टूबर (विक्रांत) दीपावली सहित अन्य पर्व-त्योहारों के दौरान पटाखों की बिक्री को लेकर प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। अनुमंडल क्षेत्र में पटाखों का कारोबार करने के इच्छुक लोगों को बिक्री के लिए अनुमंडल कार्यालय से लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस पटाखों का भंडारण और बिक्री करते पकड़े जाने पर संबंधित कारोबारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अनुमंडल प्रशासन के अनुसार, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए इच्छुक दुकानदारों को 600 रुपये का चालान जमा कर आवेदन एसडीएम कार्यालय, डुमरांव में देना होगा। आवेदन की जांच और निर्धारित सुरक्षा मानकों के सत्यापन के बाद ही लाइसेंस निर्गत किया जाएगा।

पटाखों की बिक्री के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कई मानक निर्धारित किए हैं। इसके तहत बिजली के खंभों और ज्वलनशील सामग्री के पास पटाखों की दुकान लगाने पर प्रतिबंध रहेगा। भीड़भाड़ वाले और आवासीय इलाकों में भी दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। बिक्री स्थल पर बालू, पानी और अग्निशामक यंत्र जैसे अग्निरोधक उपकरण रखना अनिवार्य होगा, ताकि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में तत्काल बचाव किया जा सके।प्रशासन ने पटाखों के भंडारण को लेकर भी नियम तय किए हैं। दुकानदारों को गन पाउडर और अमोनियम नाइट्रेट जैसी विस्फोटक सामग्री रखने की अनुमति नहीं होगी।

साथ ही, पांच हजार रुपये से अधिक कीमत के पटाखे रखने पर भी रोक रहेगी।निर्धारित दर से अधिक कीमत वसूलने, कालाबाजारी करने और अवैध कारोबार में संलिप्त पाए जाने पर भी कार्रवाई की जाएगी।अनुमंडल दंडाधिकारी राजीव कुमार ने स्पष्ट किया कि बिना लाइसेंस पटाखों का कारोबार करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन का उद्देश्य सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करना और संभावित हादसों पर अंकुश लगाना है।














