बक्सर, 26 अगस्त (विक्रांत) डुमरांव शहर की जर्जर सड़कों और भारी वाहनों के दबाव के खिलाफ चल रहे आंदोलन के बीच प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। डुमरांव शहरी क्षेत्र से गुजरने वाले राष्ट्रीय उच्च पथ-120 पर भारी वाहनों तथा बालू-गिट्टी लदे व्यावसायिक वाहनों के परिचालन पर तत्काल रोक लगा दी गई है। अनुमंडल दंडाधिकारी डुमरांव राजीव कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-152 के तहत अंतरिम आदेश जारी किया है। यह आदेश 26 अगस्त से सड़क मरम्मत कार्य पूरा होने तक प्रभावी रहेगा।प्रशासन के अनुसार डुमरांव पेट्रोल पंप से पुराना भोजपुर तक सड़क मरम्मत पूरी होने तक भारी वाहनों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि बस, छोटे वाहन, स्कूल वाहन, एंबुलेंस समेत आवश्यक सेवा वाहनों को छूट दी गई है।

छह चक्का और उससे अधिक क्षमता वाले आवश्यक सेवा वाहन रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक चल सकेंगे।भारी वाहनों को रोकने के लिए डुमरांव पेट्रोल पंप, एनएच-922 अंडरपास समेत प्रमुख स्थानों पर बैरियर लगाए जाएंगे। आदेश तोड़ने वाले वाहन चालकों और संचालकों पर कानूनी कार्रवाई होगी। परिवहन विभाग की ओर से मोटरयान निरीक्षक और प्रवर्तन अवर निरीक्षकों की तैनाती की जाएगी, जबकि एसडीपीओ डुमरांव संबंधित थानों के माध्यम से आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। इधर, सड़क निर्माण और यातायात व्यवस्था की मांग को लेकर स्वयं शक्ति के बैनर तले चल रहे धरना व भूख हड़ताल के बीच मंगलवार को एसडीएम राजीव कुमार, एएसपी पोलत्स कुमार और थानाध्यक्ष संजय सिन्हा आंदोलन स्थल पहुंचे।

अधिकारियों ने आंदोलनकारियों को प्रशासनिक निर्णय की जानकारी दी। आश्वासन के बाद स्वयं शक्ति के सदस्यों ने भूख हड़ताल और आंदोलन समाप्त करने की घोषणा कर दी।डुमरांव की बदहाल सड़क पर जगह-जगह गड्ढों से दुर्घटना का खतरा बना था और भारी वाहनों की आवाजाही से स्थिति लगातार बिगड़ रही थी। प्रशासन के ताजा आदेश को आंदोलनकारियों की मांग की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।














