नालंदा, 22 मई (अविनाश पांडेय) जिला में लगातार बढ़ रही भीषण गर्मी और तपती दोपहर को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने जिले के सभी सरकारी एवं निजी विद्यालयों, प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों के संचालन को लेकर नया आदेश जारी किया है। इस फैसले के बाद अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन में हलचल मच गई है।

जिलाधिकारी ने शुक्रवार, 22 मई को ‘भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023’ की धारा-163 के तहत आदेश जारी करते हुए कक्षा 5 तक की सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर पूर्ण रूप से रोक लगा दी है। यानी जिले में नर्सरी से लेकर पांचवीं तक के बच्चों की पढ़ाई फिलहाल बंद रहेगी। वहीं, कक्षा 6 से 8 तक के छात्रों के लिए भी समय सीमा तय कर दी गई है। प्रशासन के अनुसार इन कक्षाओं का संचालन केवल सुबह 10:30 बजे तक ही किया जा सकेगा। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में कक्षाएं संचालित नहीं होंगी। जारी आदेश 23 मई 2026 से लागू होकर 26 मई 2026 तक प्रभावी रहेगा।

जिला प्रशासन ने सभी सरकारी और निजी विद्यालयों को निर्देश दिया है कि वे तत्काल अपनी समय-सारिणी में बदलाव करें और आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि आदेश की अनदेखी करने वाले विद्यालयों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लगातार बढ़ते तापमान और लू जैसी स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन का यह फैसला बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है।














