पटना, 13 जुलाई (अविनाश कुमार) पटना के बहुचर्चित कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में चर्चित शिक्षक खान सर को अदालत से बड़ी राहत मिली है। सोमवार को अदालत ने खान सर उर्फ फैसल खान और उनके दोनों निजी सुरक्षा कर्मियों की अग्रिम जमानत याचिका स्वीकार कर ली। कोर्ट के इस फैसले के बाद गिरफ्तारी की आशंका फिलहाल टल गई है। यह मामला जून की शुरुआत में कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ और कथित फायरिंग की घटना से जुड़ा है, जिसने राजधानी में काफी सुर्खियां बटोरी थी। जानकारी के अनुसार, घटना के दौरान कुछ उपद्रवियों ने खान सर के कोचिंग संस्थान में घुसकर जमकर हंगामा और तोड़फोड़ की थी।

इसी दौरान हालात बिगड़ने पर खान सर के निजी सुरक्षा गार्डों पर फायरिंग करने का आरोप लगा। इस मामले में पुलिस ने फैसल खान के साथ उनके दोनों बॉडीगार्ड्स को भी सह-आरोपी बनाया था, जिसके बाद तीनों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी थी। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए खान सर और उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों ने अदालत में अग्रिम जमानत की याचिका दाखिल की थी। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोमवार को सुनाए गए आदेश में कोर्ट ने तीनों को अग्रिम जमानत देते हुए बड़ी राहत प्रदान की।

इससे पहले हुई सुनवाई के बाद खान सर के अधिवक्ता अरविंद कुमार मौआर ने बताया था कि जिला जज के अवकाश पर रहने के कारण आदेश को सोमवार तक के लिए स्थगित किया गया था। उन्होंने यह भी कहा था कि अंतिम आदेश आने तक अदालत द्वारा प्रदान की गई अंतरिम सुरक्षा प्रभावी रहेगी। वहीं, खान सर की अग्रिम जमानत याचिका के साथ उनके दोनों सुरक्षा गार्डों की नियमित जमानत तथा कोचिंग संस्थान के तीन अन्य कर्मचारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर भी अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा था। कोर्ट के इस फैसले को मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी मोड़ माना जा रहा है, जबकि अब सभी की निगाहें आगे की न्यायिक प्रक्रिया और पुलिस जांच पर टिकी हैं।













