नालंदा, 20 जून (अविनाश कुमार) राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) द्वारा आयोजित होने वाली NEET (UG) 2026 परीक्षा को शांतिपूर्ण, सुरक्षित और व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र में विशेष यातायात व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। परीक्षा 21 जून 2026 (रविवार) को आयोजित होगी। बड़ी संख्या में परीक्षार्थियों एवं उनके अभिभावकों के आगमन को देखते हुए सुबह 6 बजे से परीक्षा समाप्ति के बाद शाम तक विशेष ट्रैफिक रेगुलेशन प्रभावी रहेगा। प्रशासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस अवधि में ट्रक, ट्रैक्टर, पिकअप वैन सहित सभी बड़े व्यावसायिक वाहनों के बिहारशरीफ नगर निगम क्षेत्र में प्रवेश एवं परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा हॉस्पिटल चौराहा, भैंसासुर और अंबेर चौक के बीच स्थित प्रमुख मार्गों पर भी बड़े वाहनों के आवागमन की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए वैकल्पिक यातायात व्यवस्था तैयार की गई है। अंबेर चौक से हॉस्पिटल मोड़ तक ऑटो, ई-रिक्शा एवं दोपहिया वाहनों का परिचालन जारी रहेगा। वहीं सोहसराय से समाहरणालय की ओर जाने वाले ऑटो और ई-रिक्शा मोगलकुआं तथा एतवारी बाजार होते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। प्रशासन ने पटना, नवादा और राजगीर से आने वाली बसों एवं भारी वाहनों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है। इन वाहनों का संचालन सोहसराय 17 नंबर मोड़, मोरा पिचासा, रामचंद्रपुर बस स्टैंड तथा कारगिल बस स्टैंड से किया जाएगा। नवादा और राजगीर से आने वाली बसों को कारगिल एवं रामचंद्रपुर बस स्टैंड तक ही सीमित रखा गया है। साथ ही 21 जून को सरकारी बस स्टैंड का संचालन भी कारगिल बस स्टैंड से ही होगा।

यातायात नियंत्रण को प्रभावी बनाने के लिए एतवारी मोड़, न्यू रहुई रोड-मोगलकुआं, समाहरणालय के पिछले गेट, बरादरी मोड़ तथा अंबेर-रहुई रोड तिनमुहानी पर ड्रॉप गेट एवं बैरियर लगाए जाएंगे। वाहनों की पार्किंग के लिए बरबीघा बस स्टैंड (खंदक पर), सरकारी बस स्टैंड रांची रोड, ब्लॉक मोड़, सोगरा उच्च विद्यालय मैदान एवं नालंदा कॉलेजिएट विद्यालय परिसर को चिन्हित किया गया है। जिला प्रशासन ने अधिकारियों, यातायात पुलिस एवं थानाध्यक्षों को लगातार निगरानी रखने का निर्देश दिया है। प्रशासन ने आम नागरिकों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यातायात नियमों का पालन करें और परीक्षा के सफल संचालन में सहयोग दें। हालांकि एम्बुलेंस, प्रशासनिक एवं अन्य आवश्यक सेवा वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट प्रदान की गई है।













