• Home
  • मुख्य समाचार
  • 30 जून के बाद गिरेगी कार्रवाई की गाज, बिना मान्यता चल रहे 50 निजी स्कूल शिक्षा विभाग के रडार पर
Image

30 जून के बाद गिरेगी कार्रवाई की गाज, बिना मान्यता चल रहे 50 निजी स्कूल शिक्षा विभाग के रडार पर

पटना, 17 जून (पटना डेस्क) भागलपुर जिला के निजी विद्यालयों के लिए शिक्षा विभाग ने सख्त चेतावनी जारी कर दी है। मुख्यालय के निर्देश पर निजी स्कूलों की निगरानी तेज कर दी गई है और स्पष्ट कर दिया गया है कि 30 जून तक सभी विद्यालयों को हर हाल में यू-डायस (U-DISE) कोड प्राप्त करना होगा। इसके साथ ही शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से मान्यता (प्रस्वीकृति) लेना भी अनिवार्य कर दिया गया है। समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी नहीं करने वाले विद्यालयों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।शिक्षा विभाग की समीक्षा में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि जिले के करीब 50 बड़े निजी विद्यालय अब भी आरटीई के तहत आवश्यक प्रस्वीकृति प्राप्त किए बिना संचालित हो रहे हैं।

इस जानकारी के सामने आने के बाद विभाग ने ऐसे विद्यालयों को अपने रडार पर ले लिया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी ने संबंधित विद्यालयों के संचालकों को नोटिस जारी कर बुधवार को शिक्षा भवन में आयोजित बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया है।विभाग द्वारा जारी आधिकारिक पत्र में कहा गया है कि नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2011 के अनुसार किसी भी निजी विद्यालय का संचालन सक्षम प्राधिकार से मान्यता प्राप्त किए बिना नहीं किया जा सकता। बावजूद इसके जिले के कई प्रतिष्ठित और चर्चित विद्यालय बिना वैध प्रस्वीकृति के संचालित पाए गए हैं। इसे गंभीर अनियमितता मानते हुए विभाग अब कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है।

शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि यू-डायस कोड मिलने से विद्यालयों का शैक्षणिक, प्रशासनिक और आधारभूत संरचना संबंधी पूरा डाटा राष्ट्रीय स्तर पर दर्ज हो जाता है। वहीं ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से प्रस्वीकृति प्राप्त होने पर विद्यालय की वैधानिक स्थिति स्पष्ट हो जाती है। इससे छात्रों के हितों की सुरक्षा के साथ-साथ शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता भी सुनिश्चित होती है। डीपीओ एसएसए बबीता कुमारी ने बताया कि सभी निजी विद्यालयों को निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदन कर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि 30 जून के बाद नियमों की अनदेखी करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।विभाग की सूची में रानी पब्लिक स्कूल, सुमन एजुकेशन प्वाइंट, फ्लोरेंस पब्लिक स्कूल, हिमालयन एकेडमी, सेंट्रल पब्लिक स्कूल, मदर टेरेसा मिशन स्कूल, कार्मेल स्कूल, सेंट जोसेफ स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, माउंट असिसी स्कूल, विक्रमशिला पब्लिक स्कूल, होली फैमिली स्कूल समेत कुल 50 विद्यालय शामिल हैं। अब अभिभावकों और विद्यालय प्रबंधन की नजर विभाग की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है।

Releated Posts

बेटी के प्रेम विवाह का सदमा: ससुराल में फंदे से लटका मिला मजदूर, परिवार में मचा कोहराम

नालंदा, 17 जून (अविनाश पांडेय) नालंदा जिले के नगरनौसा थाना क्षेत्र के खपुरा गांव में एक हृदयविदारक घटना…

हाईवोल्टेज तार बना मौत का जाल: स्लीपर बस में दौड़ा 11 हजार वोल्ट का करंट, दंपती की दर्दनाक मौत, 10 से अधिक झुलसे

नालंदा, 17 जून (अविनाश पांडेय) नालंदा जिले के पावापुरी ओपी क्षेत्र में बुधवार को एक दिल दहला देने…

शादी की खुशियां मातम में बदली: कपड़े खरीदने निकले युवक को कंटेनर ने कुचला, 24 जून को होनी थी बहन की शादी

बेगूसराय, 177 जून (धरम कुमार) लाखो थाना क्षेत्र के सत्य साईं पेट्रोल पंप के समीप बुधवार की सुबह…

जनता की चौखट पर पहुंचा प्रशासन: डीएम-एसपी ने खानपुर शिविर में सुनी फरियादें, मौके पर बांटे प्रमाण पत्र और कार्ड

समस्तीपुर, 16 जून (हर्षिता ‘अश्क’) बिहार सरकार की जनहितकारी पहल के तहत आयोजित प्रखंड सहयोग सह जन कल्याण…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top