पटना, 09 जून (अविनाश कुमार) चर्चित कोचिंग संचालक और शिक्षाविद् खान सर को पटना के एक कोचिंग सेंटर पर हुई फायरिंग मामले में बड़ी कानूनी राहत मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करते हुए किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट के इस आदेश के बाद खान सर की गिरफ्तारी पर भी अस्थायी रोक लग गई है। जानकारी के अनुसार, 2 जून को पटना स्थित एक कोचिंग सेंटर पर फायरिंग की घटना सामने आई थी। मामले की जांच के दौरान पुलिस को घटना में खान सर के दो सुरक्षा गार्डों की कथित संलिप्तता के संकेत मिले थे।

जांच के आधार पर पुलिस ने दोनों गार्डों को गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ लिया।इसी बीच गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए खान सर की ओर से पटना जिला अदालत में याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान उनके अधिवक्ता ने अदालत के समक्ष विस्तृत पक्ष रखा और गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जिला जज ने खान सर को अंतरिम राहत प्रदान करते हुए फिलहाल किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी। कोर्ट के आदेश के बाद खान सर को बड़ी राहत मिली है, जबकि मामले की जांच प्रक्रिया जारी रहेगी।

पुलिस अब भी फायरिंग कांड के विभिन्न पहलुओं की जांच कर रही है और घटना से जुड़े तथ्यों को जुटाने में लगी है। वहीं, इस हाई-प्रोफाइल मामले पर छात्रों और आम लोगों की भी नजर बनी हुई है। कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि अंतरिम राहत का अर्थ मामले का अंत नहीं है, बल्कि जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने तक संबंधित व्यक्ति को अस्थायी संरक्षण प्रदान करना है। अब सभी की निगाहें इस मामले की अगली सुनवाई और पुलिस जांच की प्रगति पर टिकी हुई हैं।














