बक्सर, 4 सितंबर (विक्रांत) वाहन मालिकों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से लंबित पुराने ई-चालानों से छुटकारा पाने का मौका मिलने जा रहा है। 12 सितंबर 2026 को व्यवहार न्यायालय, बक्सर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसमें 90 दिनों से अधिक पुराने परिवहन एवं यातायात संबंधी ई-चालानों का नियमानुसार निपटारा 50 फीसदी तक की छूट के साथ किया जाएगा। जिला परिवहन पदाधिकारी बक्सर प्रशांत रमानिया ने बताया कि पुराने ई-चालानों के निपटारे के लिए 7 सितंबर 2026 से जिला परिवहन कार्यालय, बक्सर में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी। निर्धारित नियमों के तहत 90 दिनों से पुराने ई-चालानों की संशोधित राशि का भुगतान कर वाहन मालिक अपने लंबित मामलों का निपटारा करा सकेंगे।अधिकारियों के अनुसार, लोक अदालत में मिलने वाली छूट वाहन मालिकों के लिए महत्वपूर्ण राहत साबित हो सकती है।

लंबे समय से लंबित चालान के कारण परेशान वाहन मालिक अब निर्धारित प्रक्रिया पूरी कर कम राशि में अपने ई-चालान का निपटारा करा सकेंगे। हालांकि, छूट की वास्तविक राशि संबंधित चालान और लागू नियमों के आधार पर निर्धारित होगी। जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया कि संशोधित चालान की राशि का भुगतान केवल यूपीआई के माध्यम से किया जाएगा। इसलिए वाहन मालिकों को पंजीकरण और भुगतान से पहले अपने वाहन से संबंधित पुराने ई-चालानों की जानकारी और आवश्यक विवरण तैयार रखने की सलाह दी गई है। उन्होंने वाहन मालिकों से अपील की कि वे 7 सितंबर से ही पंजीकरण और भुगतान की प्रक्रिया शुरू कर दें, ताकि अंतिम समय में होने वाली भीड़ से बचा जा सके। समय रहते प्रक्रिया पूरी करने से उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से पुराने ई-चालानों के निपटारे की सुविधा मिलने से जिले के बड़ी संख्या में वाहन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। प्रशासन ने भी लोगों से निर्धारित तिथि और प्रक्रिया का पालन करते हुए इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है।














